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उत्तराखंड: सेवामुक्त अग्निवीरों को भर्ती में मिलेगी छूट, धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी

उत्तराखंड में सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर। धामी कैबिनेट ने समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2026 को मंजूरी दी। जानें भर्ती में मिलने वाली छूट के प्रावधान।
Oct 12 2026 6:12PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क

उत्तराखंड में सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी पाने का रास्ता आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन से संबंधित क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दे दी गई है।

Uttarakhand Agniveer Reservation 2026

गौरतलब हो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार के मेला नियंत्रण सभागार में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार, रोजगार, आवास, जल एवं स्वच्छता और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन से संबंधित क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दे दी गई है।
नई नियमावली केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है। इसके तहत पात्र सेवामुक्त अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा से छूट देने का प्रावधान किया गया है।

सेवामुक्त अग्निवीरों को भर्ती में क्या मिलेगी छूट?

धामी कैबिनेट के फैसले के अनुसार, उत्तराखंड की राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन से संबंधित नई नियमावली को मंजूरी दी गई है। इस नियमावली का उद्देश्य सेना में सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को राज्य की संबंधित सरकारी भर्तियों में अवसर उपलब्ध कराना है। नई व्यवस्था केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है।

लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट

कैबिनेट की ओर से स्वीकृत नियमावली में पात्र सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट का प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित वर्दीधारी पदों पर भर्ती के दौरान उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार राहत मिल सकेगी। हालांकि, छूट की विस्तृत शर्तें और पात्रता संबंधी जानकारी के लिए नियमावली के आधिकारिक प्रावधान देखना जरूरी होगा।

पहले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का था प्रावधान

राज्य में वर्ष 2025 की नियमावली के अंतर्गत सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसके साथ अधिकतम आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट का भी प्रावधान था। अब केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2026 की नियमावली को मंजूरी दी गई है। इससे संबंधित भर्ती प्रक्रिया में सेवामुक्त अग्निवीरों को मिलने वाली छूट के प्रावधानों को नई व्यवस्था के अनुसार लागू करने का रास्ता साफ हुआ है।

उत्तराखंड की किन सरकारी भर्तियों में मिलेगा लाभ?

यह व्यवस्था उत्तराखंड की राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती से संबंधित है। इसके तहत पात्र सेवामुक्त अग्निवीरों को नियमानुसार लाभ मिल सकेगा। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना, पात्रता शर्तों और लागू नियमों की जानकारी जरूर देखनी चाहिए।

युवाओं और पूर्व अग्निवीरों के लिए क्यों अहम है फैसला?

सेना में सेवा पूरी करने के बाद रोजगार के नए अवसर तलाश रहे अग्निवीरों के लिए राज्य की सरकारी भर्तियां एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकती हैं। धामी कैबिनेट के इस फैसले से उत्तराखंड में संबंधित वर्दीधारी पदों पर भर्ती के लिए पात्र पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित नियमों के अनुसार राहत मिलने की उम्मीद है।


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