image: Pauri garhwal satpali village seal

अभी अभी- गढ़वाल का ये गांव कंटेनमेंट जोन घोषित, कोरोना मरीज मिलने से चारों तरफ सीलिंग

75 वर्षीय महिला के कोरोना पॉजिटिव आने के कारण पौड़ी गढ़वाल जिले का ये गांव सील हो गया है। इसे कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है
May 27 2020 3:45PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क

जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा चौबट्टाखाल के अन्तर्गत विकासखंड एकेश्वर का गांव सतपाली को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। विगत 24 मई को 75 वर्षीय महिला के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पौड़ी के जिलाअधिकारी ने एकेश्वर ब्लॉक के सतपाली गांव को कन्टेन्मेंट जोन घोषित कर उन्हें सील करने के आदेश दिये है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्र्याल ने अपने आदेश में कहा कि पौड़ी जनपद के पाबौ ब्लॉक के पीपली गांव और एकेश्वर ब्लॉक के सतपाली गांव में कोरोना वायरस संक्रमण के दो मामले पाए गए है। पीपली गांव में होम क्वारंटाइन में एक युवक की मौत हो गई थी। युवक की कोरोना जांच रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव आई थी। जबकि सतपाली गांव निवासी एक वृद्धा की भी कोराना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में उनके निवास स्थान के आस-पास के क्षेत्र को कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम हेतु उत्तराखण्ड एपेडमिक डिजिज कोविड-19, रेगुलेशन एक्ट 2020, एपेडमिक डिजिज एक्ट-1897 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अधीन जनहित में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करना अपरिहार्य हो गया है।

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डीएम ने पाबौ ब्लॉक के पीपली गांव और एकेश्वर ब्लॉक के सतपाली गांव कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्र्याल ने कहा कि एकेश्वर ब्लॉक के ग्राम सतपाली का वह हिस्सा जिसके पूरब दिशा में संतूधार किर्खू मोटर मार्ग, पश्चिम दिशा में नाप खेतों के ऊपर पित्रधार, उत्तर दिशा में ग्राम चमाली व थापला की मिलानी सीमा तक व दक्षिण दिशा में ग्राम कमेडी व सतपाली की मिलानी सीमारौली तक एवं स्थानीय बाजार तैल्यूसैंण के सम्पूर्ण क्षेत्र को कण्टेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्रान्तर्गत आवश्यकतानुसार मार्गो पर बैरिकेटिंग एवं सुरक्षा उपाय पुलिस विभाग द्वारा किया जायेगा। क्षेत्रान्तर्गत सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, कार्यालय बैंक पूर्णत: बंद रहेगें। कण्टेन्मेंट जोन के निवासियों के मध्य आरोग्य सेतु ऐप का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जायेगा। परिवार के मात्र एक सदस्य को दैनिक आवश्यक सामग्री क्रय करने हेतु घर के निकट स्थापित दुकान से सामग्री क्रय करने की अनुमति होगी।


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