उत्तराखंड: 1 अक्टूबर से लैंसडौन घूमने आ सकेंगे पर्यटक, इन नियमों का करना होगा पालन
क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही पर लगी पाबंदी खत्म कर दी गई है। एक अक्टूबर से पर्यटक लैंसडौन की खूबसूरत वादियों में घूमने आ सकेंगे, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।
Sep 25 2020 10:06AM, Writer:Komal Negi
अनलॉक-4 में राज्य सरकार ने पर्यटकों को राहत देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। बॉर्डर पर कोविड-19 की अनिवार्य जांच का नियम वापस ले लिया गया है। पर्यटकों के लिए क्वारेंटीन रहने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। पर्यटक बेरोक-टोक उत्तराखंड घूमने आ सकते हैं। जितने दिन चाहें उतने दिन यहां रुक सकते हैं। इसी कड़ी में अब पौड़ी के खूबसूरत पर्यटक स्थल लैंसडौन के द्वार भी पर्यटकों के लिए खुल गए हैं। एक अक्टूबर से पर्यटक लैंसडौन की खूबसूरत वादियों में घूमने आ सकेंगे। क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही पर लगी पाबंदी खत्म कर दी गई है। इस संबंध में कोटद्वार में लैंसडौन छावनी परिषद की अहम बैठक में जरूरी फैसले लिए गए। बैठक में छावनी अधिकारियों और बोर्ड के सदस्यों के बीच एक अक्टूबर से पर्यटकों को लैंसडौन में एंट्री देने पर सहमति बनी। लैंसडौन छावनी परिषद ने एक अक्टूबर से लैंसडौन में पर्यटकों के प्रवेश और यहां के होटलों में रुकने के लिए लगी पाबंदियां समाप्त करने का फैसला लिया है। गुरुवार को छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी भूपति रोहित की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें अनलॉक-4 को लेकर चर्चा की गई। आगे पढ़िए
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इस दौरान तय किया गया कि पर्यटकों को लैंसडौन में बिना रोक-टोक के एंट्री दी जाएगी, लेकिन यहां आने वाले लोगों के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। पर्यटकों को लैंसडौन में एंट्री देने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। जो पर्यटक 7 से ज्यादा दिनों के लिए लैंसडौन आएंगे, उन्हें दस दिन के लिए होम क्वारेंटीन रहना होगा। जो लोग होम क्वारेंटीन से बचना चाहते हैं, उन्हें 96 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। होटल संचालकों के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। होटल संचालक अपने यहां ठहरने वाले यात्रियों की हर दिन थर्मल स्क्रीनिंग कराएंगे। इसकी रिपोर्ट रजिस्टर में दर्ज कर छावनी कार्यालय को इसकी सूचना देनी होगी। होटलों को नियमित तौर पर सैनेटाइज करना होगा। पर्यटकों के लिए लैंसडौन में एंट्री के लिए स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।