उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला..इन लोगों को हाउस टैक्स में 10 साल तक छूट
उत्तराखंड सरकार ने नगर निकायों में शामिल नए क्षेत्र के लोगों को 10 साल तक हाउस टैक्स में छूट दे दी है। इस के अलावा कैबिनेट में कुल 21 प्रस्तावों के ऊपर गहन चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई है।
Nov 5 2020 6:01PM, Writer:Komal Negi
बीते बुधवार को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट में कुल 21 प्रस्तावों के ऊपर गहन चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने नगर निकायों में शामिल नए क्षेत्र के लोगों को 10 साल तक हाउस टैक्स में छूट दे दी है और इसी के साथ महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को 40% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि निकाय चुनाव से पहले पुनर्सीमांकन में प्रदेश के 40 नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में नए क्षेत्र शामिल किए गए थे। हाल ही में हुई बैठक के अंदर इन क्षेत्रों के निवासियों को 10 साल तक आवासीय भवनों पर टैक्स में छूट दे दी गई है जबकि व्यवसायिक टैक्स निकायों की ओर से लिया जाएगा। इससे वहां के लोगों को काफी राहत मिलेगी।
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वहीं सरकार ने महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। यह योजना शहरी विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से संचालित की जाएगी। इसके अंदर तीन लाख तक के वार्षिक आय वाली महिलाओं को व्यवसाय के लिए कियोस्क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बकायदा उन महिलाओं को 40% की सब्सिडी भी दी जाएगी। वहीं मानसिक रूप से पीड़ित पत्नियों एवं निराश्रित महिलाओं को भरण पोषण और भत्ता के लिए वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 48,000 कर दिया है। इससे इस योजना का लाभ और ज्यादा महिलाओं को मिल पाएगा। महिलाओं के लिए इस बैठक में और भी कई अन्य फैसले लिए गए हैं। वहीं सबसे जरूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेरिंग कमेटी और विद्यालय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित करने को भी मंजूरी मिल गई है।
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इसके अलावा और भी अन्य महत्वपूर्ण फैसले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए हैं। सरकार ने विद्युत नियामक आयोग उत्तराखंड के वार्षिक रिपोर्ट को सदन में रखने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा ऐससी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 30.61 करोड़ राशि देने पर भी मंजूरी मिल गई है। ऑनलाइन सेवाओं के लिए अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना उत्तराखंड 2020 नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। पंतनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए कृषि विश्वविद्यालय से 1072 एकड़ जमीन निशुल्क दी जाएगी। शहरी निकायों में जनसेवा सुविधा के लिए ऑनलाइन ई- गवर्नर सांचे में भी 27 पदों को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड के मोटरयान नियमावली में भी संशोधन हुआ है और 10 सीटर वाहनों के लिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड लेने की व्यवस्था भी बनाई गई है। डोईवाला में सीपेट के लिए 30 वर्ष की लीज पर भूमि निशुल्क दी जाएगी। मौन पालन के लिए हर जिले में न्याय पंचायत स्तर पर मधु ग्राम स्थापित किए जाएंगे। स्त्र 2020-21 के लिए खांडसारी नीति को लागू करने की भी अनुमति मिल गई है। विद्यालयी शिक्षा के तहत प्रदेश के हर ब्लॉक में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलने को भी स्वीकृति मिल गई है।