image: Dehradun Haridwar Highway Toll Tax

अब देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर देना होगा टोल टैक्स..इन लोगों को मिलेगी छूट

हरिद्वार-देहरादून नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों से टैक्स वसूलने की तैयारी पूरी हो गई है। इसके लिए लच्छीवाला में टोल प्लाजा बनाया जा रहा है।
Nov 19 2020 7:02PM, Writer:Komal Negi

देहरादून में आवाजाही करने वाले वाहन चालक कृपया ध्यान दें। अब हरिद्वार-देहरादून नेशनल हाईवे से दून आने-जाने वाले पर्यटक और आम वाहनों को इसके लिए शुल्क भी अदा करना होगा। वाहन चालकों से टोल टैक्स वसूला जाएगा। टोल टैक्स वसूली के लिए लच्छीवाला में टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। उम्मीद है अगले साल जनवरी से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस तरह हरिद्वार-देहरादून नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों से टैक्स वसूलने की तैयारी पूरी हो गई है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश नेशनल हाईवे में वाहनों से टोल शुल्क वसूली के लिए बैरियर लगे हैं। इसी तरह अब उत्तराखंड की राजधानी में आने वाले वाहनों से भी टोल टैक्स लिया जाएगा। लच्छीवाला ओवर ब्रिज से आगे मणिमाई मंदिर के पास टोल बैरियर बनाया जा रहा है। बैरियर निर्माण का काम अंतिम चरण में है। अगले साल कुंभ मेले का आयोजन भी होना है। इसे देखते हुए प्रशासन देहरादून-डोईवाला-हरिद्वार हाईवे का चौड़ीकरण और ओवरब्रिज बनाने का काम नवंबर के आखिरी हफ्ते तक पूरा कर लेगा। आगे पढ़िए

यह भी पढ़ें - उत्तराखंड: गरीब छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल..जारी हुआ अल्टीमेटम
जैसे ही भानियावाला-लच्छीवाला बाईपास ओवरब्रिज पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू होगी। यहां टोल टैक्स बैरियर पर वाहनों से टैक्स वसूली का काम शुरू कर दिया जाएगा। विशेष व्यक्तियों और निर्धारित वाहनों को छोड़कर ये व्यवस्था सभी वाहनों के लिए लागू रहेगी।जिन लोगों को टोल टैक्स में छूट मिलेगी उनके बारे में भी जान लें। सांसद, विधायक और मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा न्यायाधीश, परमवीर, अशोक, महावीर, कीर्ति और शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। शासन-प्रशासन के अधिकारियों, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड के वाहनों से भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। खेती में काम आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली और शव वाहनों को भी शुल्क के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्थानीय वाहन स्वामियों को आवाजाही के लिए हर महीने सिर्फ 330 रुपये शुल्क देना होगा। इसके बाद वो कितनी बार भी वाहन से नेशनल हाईवे पर आवाजाही कर सकेंगे। बाहर से आने वाले वाहन चालक भी फास्ट टैग के माध्यम से टैक्स चुका सकते हैं। फास्ट टैग का इस्तेमाल करने पर उन्हें टोल टैक्स देने के लिए बैरियर पर रुकना नहीं पड़ेगा।


View More Latest Uttarakhand News
View More Trending News
  • More News...

News Home