image: Woman accusing MLA Mahesh Negi of rape, appeals for maintenance of allowance for daughter's upbringi

विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला की अपील, बेटी के लिए मांगा गुजारा भत्ता

महिला ने विधायक महेश नेगी को बेटी का जैविक पिता बताते हुए बेटी के लिए गुजारा भत्ता दिलाने की गुहार लगाई। महिला ने बेटी की परवरिश के लिए 60 हजार रुपये प्रतिमाह की मांग की है।
Jan 28 2021 8:56PM, Writer:Komal Negi

दुष्कर्म मामले में फंसे विधायक महेश नेगी की मुश्किलें कम नहीं हो रहीं। विधायक पर सालों तक यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने अब बेटी के लिए 60 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने की मांग की है। महिला ने इस संबंध में देहरादून परिवार न्यायालय में अपील की। पीड़ित महिला ने विधायक को बेटी का जैविक पिता बताते हुए बेटी के लिए गुजारा भत्ता दिलाने की गुहार लगाई। महिला ने बेटी की परवरिश के लिए 60 हजार रुपये प्रतिमाह की मांग की है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। यहां आपको पूरा मामला भी बताते हैं।

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महेश नेगी अल्मोड़ा की द्वाराहाट विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं। उन पर एक महिला ने सालों तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसकी बेटी के जैविक पिता महेश नेगी ही हैं। पहले इस केस की जांच एआईएस शाखा कर रही थी। इस दौरान पुलिस की टीम मसूरी, दिल्ली और नैनीताल भी गई थी। जहां पीड़ित के साथ विधायक की मौजूदगी के सबूत भी मिले थे। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पांच सितंबर 2020 को नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। वर्तमान में केस की जांच महिला थाना पौड़ी गढ़वाल के द्वारा की जा रही है। पीड़ित महिला ने पिछले दिनों सीजेएम कोर्ट देहरादून में डीएनए सैंपलिंग के लिए भी प्रार्थनापत्र दिया था, लेकिन विधायक महेश नेगी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।

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विधायक पिछली दो तिथियों में अदालत में पेश नहीं हुए। अब इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने विधायक महेश नेगी को डीएनए सैंपलिंग के लिए 26 फरवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। वहीं बुधवार को पीड़ित महिला ने परिवार न्यायालय देहरादून में गुजारा भत्ते के लिए अपील की है। महिला के वकील एसपी सिंह ने बताया कि महिला की बेटी के जैविक पिता महेश नेगी हैं, लिहाजा उसके भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। कोर्ट में दी गई अपील में महिला ने 60 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने की मांग की है। मामले में सुनवाई 17 फरवरी को होगी।


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