image: Law can come against love jihad in Uttarakhand

उत्तराखंड: CM तीरथ ने दिए संकेत..लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून लाने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि लव जिहाद और धर्मांतरण पर रोकथाम के लिए प्रभावी उपायों पर चर्चा की जा रही है। जल्द ही इसे रोकने के लिए कड़ा कानून लाया जाएगा।
Apr 12 2021 12:16PM, Writer:Komal Negi

उत्तराखंड सरकार बहुत जल्द प्रदेश में लव जिहाद विरोधी कानून लागू करने जा रही है। प्रदेश में ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं, जिनमें प्यार का झांसा देकर धर्म बदलवाया गया। मासूम लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अब लव जिहाद को लेकर कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी लव जिहाद विरोधी कानून लागू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसके संकेत दिए हैं। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में उन्होंने इसे लेकर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लव जिहाद कानून को लेकर मंथन कर रही है। प्रदेश में लंबे समय से हिंदू संगठन लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। संत भी समय-समय पर यह मांग उठाते रहे हैं। शुक्रवार को विहिप पदाधिकारियों ने भी लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर आक्रोश जताया। उन्होंने इसके खिलाफ कानून बनाने की मांग की।

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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी संतों की इस मांग पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत है। सीएम ने राज्य के सभी जिलों से इस संबंध में जानकारी मांगी थी। इस दौरान सामने आया कि प्रदेश में भी ऐसे मामले बढ़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ जिलों में ऐसे मामले ज्यादा हैं, वो इन पर खुद नजर बनाए हुए हैं। लव जिहाद और धर्मांतरण पर रोकथाम के लिए प्रभावी उपायों पर चर्चा की जा रही है। जल्द ही इसे रोकने के लिए कड़ा कानून लाया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड में नाम-पहचान छिपाकर भोली-भली युवतियों को प्रेमजाल में फंसाने के मामले बढ़ रहे हैं। शादी के बाद उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया जाता है। बीते दिनों विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में संतों ने आक्रोश प्रकट करते हुए आरोप लगाया कि लव जिहाद एक सोची समझी साजिश है, जिसके खिलाफ सरकार को प्रभावी कानून बनाना चाहिए। लव जिहाद के खिलाफ यूपी-एमपी में कानून बन चुका है। हरियाणा में ड्राफ्ट तैयार हो गया है, अब उत्तराखंड में भी कानून बनाने की तैयारी है।


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