उत्तराखंड में कोरोना का कहर, जारी हुई नई गाइडलाइन...2 मिनट तक पढ़ लीजिए
नई एसओपी के अनुसार प्रदेश में रात साढ़े 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। स्पा और स्वीमिंग पूल नहीं खुलेंगे, कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे।
Apr 16 2021 9:45AM, Writer:Komal Negi
कोरोना की दूसरी लहर भयानक तेजी से आगे बढ़ रही है। लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने नई एसओपी जारी कर दी है। एसओपी के मुताबिक अब पूरे प्रदेश में रात साढ़े 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पहले ये नियम केवल राजधानी देहरादून के लिए लागू था, लेकिन संक्रमण रोकथाम के लिए अब पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा दूसरे कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। प्रदेश में स्पा और स्वीमिंग पूल के संचालन पर रोक लगा दी गई है। कोचिंग संस्थान भी नहीं खुलेंगे। सार्वजनिक वाहनों में आवाजाही के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक प्रदेश में सार्वजनिक वाहनों में अब अधिकतम 50 प्रतिशत सवारियां ही बैठाई जा सकेंगी। गुरुवार को जारी एसओपी में राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी के नियम का पालन सख्ती से करने का इरादा जताया है।
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इसके अलावा भीड़ वाले स्थानों के लिए भी 50 प्रतिशत का नियम लागू किया गया है। एसओपी में कुंभ को लेकर भी जरूरी बात बताई गई है। इसमें साफ कहा गया है कि मेला अवधि पूर्व की भांति रहेगी। बता दें कि चर्चाएं थी कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुंभ के समय में कटौती की जा सकती है। लेकिन मुख्य सचिव ओमप्रकाश की तरफ से जारी एसओपी में मेला अवधि पूर्व की भांति रहने की बात लिखी गई है। यानी 30 अप्रैल तक कुंभ यथावत जारी रहेगा। देहरादून में भी नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इमरजेंसी वाहन, हवाई जहाज से आने वालों, शादी समारोह और मालवाहकों से जुड़े लोगों को रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की छूट रहेगी। वहीं बात करें प्रदेश की तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 2220 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में यह अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 12 हजार पार हो गई है।