उत्तराखंड: अब हरिद्वार जिले में भी लगा 7 दिन का कर्फ्यू..जारी हुए आदेश
हरिद्वार में भी कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी हो गए हैं। डीएम सी रविशंकर ने ये आदेश जारी किए हैं।
Apr 27 2021 9:11PM, Writer:Komal Negi
उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार में भी कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुंभ का अंतिम शाही स्नान संपन्न होते ही जिलाधिकारी सी रविशंकर ने 3 मई तक जिले के शहरी और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड कर्फ्यू घोषित कर दिया है। कर्फ्यू मंगलवार रात 28 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अब सवाल ये है कि कर्फ्यू के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या नहीं। ये हम आपको बता रहे हैं... कर्फ्यू के दौरान निजी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। फल सब्जी की दुकानें, डेयरी बेकरी मीट मछली की दुकाने, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें और पशु चारा की दुकानें 4:00 बजे तक ही खुली रह सकेंगी। पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगे। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट रहेगी। हवाई जहाज, ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी। आगे पढ़िए
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शादी समारोह में प्रवेश करने के लिए सामुदायिक हॉल जाने वाले व्यक्तियों और वाहनों को आवाजाही में प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट देगी। औद्योगिक इकाइयों और इनके वाहनों और कार्मिकों को आने जाने की छूट होगी। रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। सरकार के अधीन सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। मालवाहक वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। इलाज के लिए अस्पताल जा रहे लोगों को आवागमन में छूट रहेगी। पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे। 26 अप्रैल को बाजार शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे और शाम 7:00 बजे से पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।