उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाले ध्यान दें..RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के बिना NO ENTRY
उत्तराखंड में कर्फ्यू (Curfew in Uttarakhand) का तीसरा चरण शुरू हो गया है। बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के एंट्री नहीं मिलेगी
May 25 2021 12:58PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
तो लीजिए...उत्तराखंड में कर्फ्यू का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इसके लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी हैं। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वालों के लिए सख्त नियम तैयार किए गए हैं। उत्तराखंड में कर्फ्यू के दौरान अगर आप बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपके लिए सख्त नियम है। इस नियम का पालन न करने पर आपको एंट्री नही मिलेगी। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट साथ में लानी होगी।
बाहरी राज्य से उत्तराखंड में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण करवाना होगा।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव आ रहे हैं प्रवासियों को गांव में स्थापित क्वारंटाइन सेंटर में अनिवार्य रूप से 7 दिनों तक रहना होगा। आगे पढ़िए
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आइसोलेशन पूरा होने के बाद कोरोनावायरस के लक्षण परिलक्षित न होने पर वे अपने घर जा सकते हैं।
गांव में क्वॉरेंटाइन फैसिलिटी संचालन पर आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को स्टेट फाइनेंस कमीशन से प्राप्त निधि से वहन किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि एवं सीएमआरएफ से क्वारंटाइन फैसिलिटी में होने वाले व्यय को ग्राम पंचायत को दिया जाएगा।
क्वारेंटाइन सेंटर का संचालन जिला स्तर पर किया जाएगा तथा इस पर आने वाले व्यय का भुगतान स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के कोविड-19 मैनेजमेंट के मानक अनुसार और सीएमआरएफ से वहन किया जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो अगर आप बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको अपने साथ आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट रखनी होगी। आगे पढ़िए गाइडलाइन की कुछ और भी खास बातें
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बैंक शाखाएं सुबह 10:00 बजे से 2:00 बजे तक खुली रहेंगी।
सहकारी वित्तीय समितियां खुली रहेंगी।
राज्य में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी रहेगा। पहली या दूसरी डोज़ लेने के लिए आवागमन हेतु आपको रजिस्ट्रेशन मैसेज दिखाना होगा।
विवाह समारोह को स्थगित किया जाना अगर संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों को भी सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इन सभी लोगों को अपनी आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट भी साथ में रखनी होगी।
शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकेंगे।
समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेज की अनुमति जारी रहेगी।
सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। उत्तराखंड में कर्फ्यू अवधि में नगर निकाय द्वारा सभी सार्वजनिक स्थलों, आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, मार्केट और मंडी में सैनिटाइजेशन करवाना होगा।