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कोरोनावायरस: देहरादून की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में एंट्री के लिए नई गाइडलाइन जारी

देहरादून की सबसे बड़ी सब्जी मंडी निरंजनपुर सब्जी मंडी में एंट्री के लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं-
Nov 29 2021 1:11PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क

Dehradun की niranjanpur sabzi mandi में सिर्फ उन्हीं आढ़तियों, व्यापारियों, मजदूरों व पल्लेदारों के साथ-साथ खरीदारी करने वालों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने कोरोना के टीके के दोनों डोज लगे होने के साथ ही चेहरे पर मास्क लगाया हो। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मंडी समिति प्रशासन की ओर से new guidelines जारी की गई है। मंडी समिति उपनिदेशक की ओर से आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र लिखकर आढ़तियों और व्यापारियों के मास्क पहनने और  टीके के दोनों डोज लगवाने के बाद प्रवेश सुनिश्चित करने को कहा है। मंडी समिति उपनिदेशक विजय थपलियाल ने बताया कि अब जबकि कोरोना का संक्रमण दोबारा तेजी से फैल रहा है और एक दिन पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मंडी समिति में की गई जांच में कई आढ़ती, व्यापारी, पल्लेदार और मजदूर बगैर मॉस्क के पकड़े गए थे। ऐसे में अब मंडी समिति में कोरोना के दोनों टीके की डोज लगवाने और मास्क का इस्तेमाल करने वाले आढ़तियों और कारोबारियों के ही प्रवेश की अनुमति होगी।जिन आढ़तियों और व्यापारियों ने कोरोना टीके की दोनों डोज नहीं लगवाई है उन्हें किसी भी सूरत में मंडी समिति में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
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पढ़िए नए नियम

New guidelines for entry in niranjanpur sabzi mandi
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ऐसे आढ़तियों और व्यापारियों को मंडी समिति के गेट से ही वापस लौटाया जाएगा। उप निदेशक विजय थपलियाल ने बताया कि अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि वे मंडी समिति के गेट पर ही आढ़तियों और व्यापारियों के कोरोना के दोनों टीके के कागजात चेक करने व मास्क लगाने वाले आढ़तियों, व्यापारियों को ही मंडी परिसर के भीतर दाखिल होने दें.

मंडी समिति में गाड़ियों की ऑड-इवन व्यवस्था लागू

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उपनिदेशक विजय थपलियाल ने बताया कि कोरोना के मद्देनजर मंडी परिसर में गाड़ियों को लेकर ऑड- इवन व्यवस्था लागू की गई है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जहां इवन नंबर की गाड़ियों को प्रवेश की अनुमति जाएगी।  वही मंगल, बृहस्पातिवार और शनिवार को इवन नंबर की गाड़ियों की प्रवेश की अनुमति होगी। dehradun niranjanpur sabzi mandi ऑड- इवन प्रावधान तोड़ने वाले व्यापारियों और गाड़ी संचालकों के खिलाफ ही नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


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