उत्तराखंड के तेज-तर्रार DM दीपक रावत को हाईकोर्ट की फटकार, कोर्ट में पेश होने के आदेश
उत्तराखंड के तेज तर्रार डीएम कहे जाने वाले दीपक रावत को हाईकोर्ट से फटकार लगी है। कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी हुए हैं।
Jan 5 2019 2:10PM, Writer:आदिशा
तेज तर्रार डीएम कहे जाने वाले डीएम दीपक रावत के बारे में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर है कि कोर्ट की तरफ से उन्हें अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। हरिद्वार में खुले में हो रही मीट की बिक्री के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डीएम दीपक रावत को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने डीएम हरिद्वार को कोर्ट के आदेशों का पालन ना करने पर अवमानना नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने दीपक रावत से 9 जनवरी तक कोर्ट में जवाब पेश करने को भी कहा है। हाईकोर्ट ने डीएम को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।
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दरअसल हरिद्वार में रहने वाले परवेज आलम ने नैनीताल हाईकोर्ट में डीएम दीपक रावत के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि कोर्ट ने प्रदेशभर में अवैध तरीके से चल रहे बूचड़ खानों को बंद करने का आदेश दिया था। साथ ही खुले में पशु काटे जाने पर रोक लगाई थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद धर्मनगरी हरिद्वार में खुले में मीट बेचा जा रहा है। कई जगहों पर खुले में जानवरों को काटा जा रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए। गुरुवार को न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद जिसमें डीएम दीपक रावत के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए गये। साथ ही उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।