देवभूमि में ‘दहेज’ हत्या, एयर फोर्स के अफसर और परिजनों को 7 साल की कैद
वायु सेना में अधिकारी राजेंद्र सिंह मनराल पत्नी पर मायके से 10 लाख रुपये लाने का दबाव बना रहा था, प्रताड़ना से तंग आकर भावना ने जान दे दी...
Oct 2 2019 6:17PM, Writer:कोमल नेगी
हल्द्वानी में दहेज हत्या के दोषी वायु सेना के अधिकारी और उसके परिजनों को हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एयर फोर्स के अधिकारी रहे राजेंद्र सिंह मनराल पर दहेज के लिए पत्नी भावना की हत्या करने का आरोप है। पूरा मामला क्या है ये भी जान लें। हल्द्वानी के चांदनी चौक इलाके में रहने वाली भावना की शादी 4 जून 2015 को एयर फोर्स अधिकारी राजेंद्र सिंह मनराल के साथ हुआ था। भावना के माता-पिता ने शादी में खूब खर्चा किया, बेटी को जरूरत का हर सामान दिया। सोचा दामाद अफसर है, बेटी को कोई कमी नहीं होने देगा, पर ससुरालवाले लालची निकले। शादी के बाद से ही भावना पर दहेज लाने के लिए दबाब बनाया जाने लगा। अफसर पति भावना से दहेज के तौर पर मायके से 10 लाख रुपये लाने को कह रहा था।
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पति के साथ-साथ उसके ससुर भोपाल सिंह और सास भगवती ने भी बहू को प्रताड़ित किया। भावना बेबस हो गई, जब उसे लगा कि अब घर में निबाह नहीं हो पाएगा तो उसने 10 जुलाई 2016 को घर में खुदकुशी कर ली। बेटी की मौत की खबर मिलते ही मायके वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बाद में भावना के पिता ने दामाद राजेंद्र सिंह मनराल और उसके माता-पिता के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया। मुखानी थाने में केस दर्ज हुआ, 4 साल तक केस चलता रहा, जिसके बाद आखिरकार भावना को इंसाफ मिल गया। 9 गवाहों और कई पैरवी के बाद मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हत्याकांड के तीनों आरोपियो को 7 साल की सजा के साथ-साथ उन पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।