image: scooter fall in ballupur flyover dehradun

देहरादून: सड़क हादसे में 3 मुर्गों की मौत, 7 मुर्गे अस्पताल में भर्ती..गिरफ्तार हुआ मालिक

खबर वास्तव में रोचक है और खास बात ये कि ये खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की ही है। आइए आप भी विस्तार से जान लीजिए।
Nov 2 2019 10:44AM, Writer:आदिशा

खबर दिलचस्प है इसलिए गौर से पढ़िएगा। देहरादून के बल्लूपुर फ्लाईओवर में एक हादसा होता है, जिसमें तीन मुर्गों की मौत हो जाती है। जिस स्कूटर में रखकर मुर्गों को ले जाया जा रहा था, उस स्कूटर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सात मुर्गों को राहत अस्पताल भेजा गया। स्कूटर पर करीब 12 कटे हुए मुर्गे भी मिले, जिन्हें जमीन में दबा दिया गया है। अब मामला क्या हा, जरा विस्तार से जान लीजिए। पुलिस का कहना है कि शाहनवाज नाम का शख्स गुरुवार सुबह मुर्गों को स्कूटर पर उल्टा बांधकर बल्लूपुर फ्लाईओवर से गुजर रहा था। मुर्गों को जिस रस्सी से बांधा गया था, वो अचानक टूट गई और सारे मुर्गे सड़क पर ही बिखर गए। 3 मुर्गे बाकी वाहनों की चपेट में आए और इस वजह से उनकी मौत हो गई। सात मुर्गे बच गए। इस बीच फ्लाइओवर पर ऐसी अफरातफरी मची कि वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। आगे पढ़िए

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इसी बीच हुआ यूं कि प्रमुख वन संरक्षक जयराज भी उधर से गुजर रहे थे। जब उन्होंने ये नज़ारा देखा, तो वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। आरोपी शाहनवाज को पकड़ा गया और उसे स्कूटर समेत थाने ले जाया गया। शाहनवाज के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि नियम क्या कहता है। प्रमुख वन संरक्षक जयराज कहते हैं कि धारा 428 के मुताबिक अगर एनीमल 10 रुपये से ज्यादा कीमत का है, तो क्रूरता की स्थिति में आरोपी को 2 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 429 कहती है कि अगर एनीमल की कीमत 50 रुपये से ज्यादा है तो 5 साल तक की सजा हो सकती है। फिलहाल 7 जिंदा मुर्गो को तो पशुओं के राहत अस्पताल भेज दिया गया। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आरोपी का चालान किया जा रहा है।


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