image: These services to start in uttarakhand from 20 april with permission

उत्तराखंड: देहरादून में 20 अप्रैल से शुरू होंगी ये सेवाएं, 2 मिनट में पढ़िए ये राहत भरी खबर

उत्तराखंड के देहरादून में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 20 अप्रैल से क्या क्या सेवाएँ शुरू होने जा रही हैं आइए इस बारे में मिनट में जान लीजिए।
Apr 19 2020 8:40AM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क

कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में भी लॉक डाउन पार्ट 2 चल रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था 20 अप्रैल से कुछ आवश्यक सेवाओं को संचालित किया जा सकता है। इस बीचदेहरादून के जिलाधिकारी द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। देहरादून और डोईवाला के अलावा बाकी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर यह आदेश सभी क्षेत्रों के लिए है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कई अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। जिनके माध्यम से पास जारी किए जाएंगे।जिम्मेदार अधिकारी ही हर चीज की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि 20 तारीख से वह क्या-क्या स्थानीय सेवाएं होंगी जिनके संचालन में सशर्त छूट रहेगी। इस बात का खास ख्याल रखें कि हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अगर नियम तोड़े तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। आगे पढ़िए उन सेवाओं के बारे में जो 20 अप्रैल से शुरू होंगी।

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गाइडलाइन में ये होगी व्यवस्था
1- सार्वजनिक स्थानों में मास्क लगाना जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल मे पालन होगा।
2- शादी या अंतिम संस्कार पर सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम का निर्देश मान्य होगा।
3- जो जो संस्थान खुलेंगे वहां सभी कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी।
4- अस्पताल खुलेंगे, सभी तरह की दवा की दुकानें भी खुलेंगी
5- अस्पताल से जुड़ी सेवाओं वाले लोगों का राज्य के अंदर और बाहर मूवमेंट जारी रहेगा। इसकी अनुमति एसडीएम देंगे।
6- खेती से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को मिली अनुमति। खेत जोतने के काम आने वाली मशीनों और अन्य चीजों का राज्य के अंदर और बाहर आना-जाना हो सकेगा। इसके लिए मुख्य कृषि अधिकारी तथा मुख्य उद्यान अधिकारी द्वारा पास जारी होगा।
7- पशुपालन से जुड़े दूध और दुग्ध उत्पाद का कलेक्शन, वितरण, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। इसके लिए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की ओर से पास जारी होगा
8- फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक की शाखाएं, एटीएम खुलेंगे। बैंक ऑपरेशन से जुड़े आईटी वेंडर्स, मैनेजमेंट एजेंसियां भी काम कर सकेंगी।
9- सामाजिक सेक्टर में बच्चों, मानसिक रूप से अस्वस्थ, दिव्यांगों, निराश्रितों, बुजुर्ग, महिलाओं, विधवाओं के आश्रय स्थल के लिए कामकाज जारी रहेगा। बाल सुधार केन्द्र पर भी काम जारी रहेगा।
10- आंगनवाड़ी से जुड़े ऑपरेशन वर्क जारी रहेंगे। इसके लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
11- सभी तरह के सामानों की आवाजाही हो सकेगी। मसलन..रेलवे के जरिये सामान और पार्सल भेजा जा सकेगा। ट्रकों-गाड़ियों की आवाजाही होगी। इसमें दो ड्राइवरों और एक हेल्पर को अनुमति मिलेगी। इसकी अनुमति एसडीएम जारी करेंगे।
12- जरूरी चीजों की सप्लाई होगी, ई-कॉमर्स कंपनियां भी काम कर सकेंगी..लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। फल-सब्जी-दूध की दुकानें, किराना-राशन दुकानें, मीट-मछली, पोल्ट्री, पशुओं के चारे की दुकानें खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। जिले के अधिकारी ही सुनिश्चित करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी हो, ताकि लोग घरों के बाहर कम निकलें। इसकी अनुमति सिटी मजिस्ट्रेट से लेनी होगी।
13- इन संस्थानों को सशर्त काम करने की छूट- मीडिया, डीटीएच, केबल सर्विसस आईटी और इससे जुड़े सर्विस सेक्टर। यहां 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम करना होगा।
14 - ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार से अनुमति प्राप्त कॉमन सर्विस सेंटर चालू होंगे। कुरियर सर्विस जारी रहेगी।
15- आईटी रिपेयर्स, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, प्लंबर और कारपेंटर को काम की छूट रहेगी। इसकी अनुमति एसडीएम जारी करेंगे।
16- इमरजेंसी में लगी प्राइवेट गाड़ी, जरूरी सामान औक मेडिकल वाले वाहन को रोका नहीं जाएगा। इन गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा एक व्यक्ति को बैठने की छूट रहेगी। इसकी अनुमति एसडीएम देंगे।
17- भारत सरकार तथा उनके अधीनस्थ कार्यालय, राज्य सरकार के कार्यालय एवं स्वायत, अधीनस्थ कार्यालय खुलेंगे। इसकी अनुमति एडीएम प्रशासन देंगे।
18- पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि और आपातकालीन सेवाएं खुलेंगी
19- आपदा प्रबंधन, जेल, नगर निगम व नगर पालिका, वन कार्यालय, चिड़ियाघर, नर्सरी आदि भी खुलेंगे।
20- फल एवं सब्जियां, राशन की दुकानें, मछली, मुर्गा, मांस, पशु चारा आदि की दुकानें सुबह सात से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी।
21- नगर निगम, पालिकाओं की सीमा से बाहर सड़क, हाईवे और तमाम परियोजनाएं..जहां श्रमिक उपलब्ध हैं, वहां निर्माण कार्य के लिए परमीशन लेनी होगी।
22- ग्रामीण क्षेत्र से संचालित किए जाने वाले उद्योग, चिकित्सा संबंधी उपकरणों, विशेष आर्थिक क्षेत्र में दवाओं, ईंट-भट्टे, पैकेजिंग आदि के लिए जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से पास लेना होगा।
23- अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।


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