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रुद्रप्रयाग में लागू हुए लॉकडाउन के नए नियम, जगह-जगह थूकने वालों की अब खैर नहीं

रुद्रप्रयाग मे रहने वाले लोग ये खबर जरूर पढ़ें। जिले में कुछ सेवाओं में नियमों के तहत छूट दी गई है। सेवाओं का इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा...
Apr 21 2020 11:14AM, Writer:कोमल नेगी

रुद्रप्रयाग के लोगों के लिए जरूरी खबर है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के बाद जिले में लॉकडाउन के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। किन सेवाओं में छूट मिलेगी, लोगों को कौन-कौन से नियमों का पालन करना होगा। ये जानने के लिए इस खबर को जरूर पढ़ें। लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है, ये तो आप जानते ही हैं। जिले में निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारी चल रही है। यहां नगर पालिका-नगर पंचायतों में ऐसे निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी जा सकती है, जहां पहले से मजदूर उपलब्ध हों और बाहर से मजदूर लाने की जरूरत ना पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाई, खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू की जा सकती हैं। मनरेगा कार्यों को मंजूरी मिल गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंस और फेस मास्क पहनने की अनिवार्यता है। मनरेगा में जल संरक्षण और सिंचाई के काम प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। जन सेवा केंद्र, सुविधा प्रबंधन सेवाएं जारी रहेंगी। मीडिया, डीटीएच केबल, इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर्स, मैकेनिक और बढ़ई जैसी सेवाओं के लिए आवागमन की जरूरत पड़ने पर एसडीएम स्तर पर पास जारी किए जाएंगे।

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पेंशन वितरण और भविष्य निधि सेवाएं जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ-साथ सफाईकर्मियों को पास जारी किए जाएंगे। किराना, पशुचारा और जरूरी सामान की दुकानें सुबह 7 बजे से 1 बजे तक खुलेंगी। लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराना होगा। चिकित्सा और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आवाजाही में छूट मिलेगी। कृषि, बागवानी, पॉल्ट्री फॉर्म जैसी सेवाओं के लिए आवागमन पास जारी किए जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी पास दिए जाएंगे। वन विभाग, मत्स्य पालन विभाग के कर्मचारियों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पास निर्गत किए जाएंगे। अब बात करते हैं शादी समारोह की। इसके लिए एसडीएम के स्तर पर अनुमति लेनी होगी। शवयात्रा के लिए भी नियमानुसार एसडीएम के स्तर से पास जारी किए जाएंगे। बैंक खुले रहेंगे। यहां भी सामाजिक दूरी और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। एक और कड़ा नियम जान लें। सार्वजनिक जगहों पर थूकना दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसलिए यहां-वहां थूकने की आदत हैं, तो इसे जल्द सुधार लें। ऐसा करते पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीएम मंगेश घिल्डियाल ने लोगों से सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन नियमों का पालन करने की अपील की है।


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