उत्तराखंड हाईकोर्ट का अभूतपूर्व आदेश..पर्वतीय जिलों में 7 दिन के भीतर वेंटीलेटर लगाए जाएं
हाईकोर्ट (Nainital high court) का ये आदेश कोरोना से जंग में मील का पत्थर साबित होगा। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 7 दिन के भीतर प्रदेश के 15 अस्पतालों में वेंटीलेटर लगाने का आदेश दिया है। पढ़िए पूरी खबर
Apr 21 2020 8:00PM, Writer:कोमल नेगी
कोरोना से जंग लड़ रहे उत्तराखंड में हाईकोर्ट (Nainital high court) ने पर्वतीय जिलों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। हाईकोर्ट ने पर्वतीय जिलों के 15 अस्पतालों में 7 दिन के भीतर वेंटीलेटर लगाने के आदेश दिए। ऐसा हुआ तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझ रहे पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर बनेंगी। कोरोना संक्रमण के केस मिलने पर लोगों को समय रहते इलाज मिलेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सकेंगी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई। सुनवाई के मुख्य बिंदुओं के बारे में भी जान लीजिए। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पर्वतीय जिलों सहित 15 कोविड-19 समर्पित अस्पतालों को जरूरी सुविधाओं से लैस करने को कहा। राज्य सरकार को अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली जैसे सभी जिलों और नैनीताल के बीडी पांडेय अस्पताल में आईसीयू सेंटर बनाने के साथ ही वेंटीलेटर स्थापित करने के आदेश दिए।
यह भी पढ़ें - कोरोना वायरस: देहरादून में कम्युनिटी सर्विलांस का दूसरा चरण शुरू, 12 संदिग्ध मिले
हाईकोर्ट (Nainital high court) ने ये भी कहा कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक कोरोना वायरस समर्पित अस्पताल में आईसीयू सेंटर और वेंटीलेटर होना जरूरी है। आपको बता दें कि सूबे के अस्पतालों में आईसीयू सेंटर और वेंटीलेटर जैसी जरूरी सुविधाएं ना होने को लेकर वकील दुष्यंत मैनाली ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रदेश के उन सभी जिलों के अस्पतालों में 7 दिन के भीतर वेंटिलेटर लगाने के आदेश दिए, जो कोविड समर्पित अस्पतालों की कैटगरी में आते हैं। साथ ही राज्य सरकार से ये भी कहा कि अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो कोर्ट को बताएं। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।