उत्तराखंड: मास्क नहीं पहनने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना, सरकार ने बढ़ाई राशि
कोरोना संक्रमण रोकथाम में मास्क का इंपोर्टेंट रोल है, लेकिन लोग इसे अब भी सीरियसली नहीं ले रहे। ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार ने अब तगड़ा इंतजाम कर दिया है।
Aug 22 2020 2:43PM, Writer:Komal Negi
8 महीने पहले तक किसने सोचा था कि एक दिन मास्क हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाएगा। चारों तरफ मास्क लगे चेहरे दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा ही हुआ। मास्क अब हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। कोरोना संक्रमण रोकथाम में मास्क का इंपोर्टेंट रोल है, लेकिन लोग इसे अब भी सीरियसली नहीं ले रहे। ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार ने अब तगड़ा इंतजाम कर दिया है। राज्य सरकार ने मास्क ना पहनने पर लगने वाले जुर्माने की धनराशि को बढ़ा दिया है। पहले मास्क ना पहनने पर सौ रुपये का जुर्माना तय था। अब जुर्माने की धनराशि 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक कर दी गई है। अगर आपको मास्क पहनना बोझ लगता है, आदत नहीं है तो आदत डाल लें। ऐसा ना करना आपके शरीर और आपकी जेब, दोनों के लिए नुकसानदायक है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। सरकार ने प्रदेश के लोगों को बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने का आदेश दिया है।
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बिना मास्क लगाए बाहर निकलने पर लगने वाले जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया गया है। पहले मास्क ना पहनने वालों से 100 रुपये जुर्माना वसूला जाता था। अब बिना मास्क पकड़े जाने पर 200 रुपये देने होंगे। जुर्माने की राशि बढ़ाकर 1000 रुपये तक कर दी गई है। उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 के धारा 19(क) में संशोधन किया गया है। 19-क (1) में मास्क न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना था। इस धारा में संशोधन कर जुर्माने की नई दर लागू की गई है। निर्देश के मुताबिक पहली बार मास्क ना लगाने पर अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपये और तीसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिना मास्क लगाए घूमने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा, 4 मास्क भी साथ में दिए जाएंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।