अनलॉक 4 की गाइडलाइंस..उत्तराखंड में क्या खुलेगा और क्या नहीं, 2 मिनट में जानिए
केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक-4 के लिए जारी की गईं गाइडलाइंस के तहत देश-भर में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा शुरू होंगी। जानिए उत्तराखंड में कौन-कौन सी सेवाएं बहाल कर दी गई हैं और कौन सी सेवाएं अभी बंद रहेंगी-
Aug 30 2020 1:37PM, Writer:Komal Negi
कोरोना काल के बीच जिंदगी की गति थम सी गई है। मगर इसी बीच केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया में काफी तेजी आई है। बीते 4 अगस्त को अनलॉक 3 के बाद आज ही केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस के तहत कई सेवाएं बहाल की गई हैं, तो कई सेवाओं पर अनलॉक के इस चरण में अभी भी रोक लगाई गई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस 30 सितंबर तक प्रभावी होंगी। उत्तराखंड राज्य में भी जारी गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। देशभर में 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेनों के संचालन के ऊपर हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के ऊपर लगाया गया प्रतिबंध भी अब हट चुका है। अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन भी जल्द ही शुरू होगा। इसी के साथ 5 महीने से भी अधिक समय से बंद शैक्षणिक संस्थानों(स्कूल/कॉलेज) में भी केंद्र सरकार द्वारा थोड़ी छूट दी गई है।
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आइए अब जानते हैं की गाइडलाइंस के मुताबिक उत्तराखंड में ऐसी कौन सी सेवाएं हैं जिनको केंद्र सरकार द्वारा बहाल कर दिया गया है वहीं किन सेवाओं पर अभी भी रोक जारी है। आने वाले 21 सितंबर से राज्य में सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक कार्यक्रम 100 लोगों तक के साथ में किए जा सकते हैं। इन कार्यक्रमों का संचालन करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग करवानी अनिवार्य होगी। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खोलने की अनुमति दी जा रही है। लंबे समय से बंद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के ऊपर भी छूट दी जा रही है। कंटेन्मेंट जोन से बाहर आने वाले स्कूलों के 50% टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दी जा रही है। 21 सितंबर से ही टीचर्स से सलाह लेने के लिए 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र वॉलंटिअरी बेसिस पर स्कूल जा सकते हैं। स्कूल खोलने की शर्त यह है स्कूल कंटेनमेंट जोर से बाहर होने चाहिए। आगे पढ़िए
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कंटेन्मेंट जोन के अंदर आने वाले स्कूल बंद रहेंगे। वहीं 21 सितंबर से टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स और साथ ही कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए उच्च शिक्षा संस्थान खोले जा सकते हैं।वही कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के लिए बुरी खबर यह है कि 30 सितंबर 2020 तक लॉक डाउन की पाबंदियों में उनको किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक-4 की जारी की गईं गाइडलाइंस कंटेनमेंट जोन के अंदर रह रहे लोगों के ऊपर नहीं लागू होंगी और कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्ती अभी भी बरकरार रहेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार ने किन जगहों पर अब तक छूट नहीं दी है और वे कौन-सी सेवाएं अभी भी बंद हैं। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क जैसी जगहें है अभी बंद हैं और अनलॉक-4 की प्रक्रिया में इन जगहों को नहीं खोला जा रहा है।