उत्तराखंड में अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी, जानिए क्या खुलेगा और क्या नहीं
उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक चार के लिए सभी दिशा-निर्देश के साथ गाइडलाइन जारी कर दी है।
Sep 1 2020 10:43PM, Writer:Komal Negi
उत्तराखंड में अनलॉक-4 की प्रक्रिया जोरों-शोरों से चल रही है। केंद्र के निर्देशानुसार पूरे उत्तराखंड में कंटेन्मेंट जोन में छोड़ कर) अधिकतर सेवाओं को अनलॉक-4 में बहाल कर दिया गया है। आज से राज्य में अनलॉक चार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक चार के लिए सभी दिशा-निर्देश के साथ गाइडलाइन जारी कर दी है जिसका पालन करना राज्य के सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के लगभग सभी बिंदुओं को इस गाइडलाइन में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यह निर्देश दिए गए थे कि राज्य के अंदर प्रवेश करने पर अब सभी तरह की पाबंदियों को हटा दिया जाए इसके बाद राज्य सरकार ने इस निर्णय में अमल किया और गाइडलाइन के अनुसार राज्य में बाहर से आने वाले लोगों को प्रवेश करने पर अब कोई भी रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। हालांकि प्रवेश करते वक्त कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा करने के बाद ही लोगों को राज्य में प्रवेश मिलेगा। चलिए अब आपको एक-एक करके गाइडलाइन के मुख्य बिंदुओं से अवगत कराते हैं और बताते हैं कि राज्य में अनलॉक-4 के तहत ऐसी कौन-सी सेवाएं हैं जिनको सरकार द्वारा बहाल कर दिया गया है।
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1- 30 सितंबर तक राज्य सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं, मगर 21 सितंबर के बाद सभी जिले अपने यहां के स्कूलों में 50 फीसदी शिक्षक और गैर-शिक्षक स्टाफ को आने की अनुमति दे सकते हैं। यह केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन के अंदर नहीं आते हैं। इसका अर्थ है कि कंटेन्मेंट जोन के अंदर आने वाले क्षेत्रों के अंदर आने वाले सभी स्कूलों के ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा और वहां पर सख्ती जारी रहेगी। इसी के साथ अभिभावकों की लिखित अनुमति से 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र, शिक्षकों से परामर्श करने के लिए और डाउट सॉल्विंग के लिए स्कूल जा सकेंगे। वहीं विद्यालय प्रशासन छात्रों के ऊपर स्कूल आने का दबाव किसी भी हालत में नहीं बना सकता है।
वहीं आईटीआई और अन्य कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण से जुड़े सभी संस्थान का भी 21 सितंबर से परिचालन शुरू हो जाएगा।
21 सितंबर के बाद राज्य में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और खेल के आयोजनों की अनुमति होगी। आयोजनों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे और आयोजन के दौरान शारीरिक दूरी, फेस मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा। इसी के साथ सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
आने वाले 20 सितंबर तक 50 लोग शादी के समारोह में शामिल हो पाएंगे। 20 सितंबर के बाद से शादी के समारोह में उपस्थित लोगों की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी है। इसी के साथ अंतिम संस्कार में भी फिलहाल 20 लोगों तक को अनुमति है। 21 सितंबर के बाद से अंतिम संस्कार में भी 100 लोगों की मौजूदगी की अनुमति रहेगी
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर और मनोरंजन पार्क जैसी चीजें फिलहाल बंद रहेगी। मगर राज्य सरकार ने ओपन एयर थिएटर के परिचालन की अनुमति दे दी है।
वहीं अब सभी जिला अधिकारी बिना राज्य सरकार की अनुमति के लॉक डाउन नहीं लगा सकते हैं। दिशा-निर्देशों में यह साफ-साफ कहा गया है कि बिना सरकार के परामर्श के कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉक डाउन नहीं लगाया जाएगा। पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी उसके बाद ही स्थानीय स्तर पर किसी भी जिले में लॉकडाउन लगाया जाएगा।
सबसे जरूरी बात जिसको लेकर हर किसी के दिमाग मे प्रश्न उठ रहे हैं, वह यह है कि क्या अब राज्य में प्रवेश की लिमिट को खत्म कर दिया गया है? जी हां, अनलॉक-चार की प्रक्रिया में इस बार राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उत्तराखंड आने के लिए सभी तरह की लिमिट को खत्म कर दिया है। जितने चाहे लोग उत्तराखंड आ सकते हैं। मगर इसके पहले कुछ शर्तें हैं जिसका पालन करना अनिवार्य है http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बिना राज्य में एंट्री नहीं मिल सकेगी। हम राज्य में आने के लिए किसी भी तरीके की परमिशन या पास लेने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग हाई कोड कोविड इनफेक्टेड शहरों से उत्तराखंड आएंगे, उनको 14 दिन क्वॉरेंटाइन रहना पड़ेगा। यदि यह लोग अपने साथ कोरोना वायरस की 96 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आते हैं तो इस स्थिति में क्वॉरेंटाइन होने में छूट रहेगी। बाकी अन्य शहरों से आने वाले सभी लोगों को भी क्वॉरेंटाइन में छूट है। जरूरी कार्यों से 7 दिन के लिए प्रदेश में आने वालों को भी क्वारंटाइन में छूट मिलेगी।