उत्तराखंड आने वालों के लिए जरूरी खबर, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही मिलेगी एंट्री
बीते शुक्रवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आदेश दिए हैं कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव के साथ ही लोगों को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी।
Sep 12 2020 2:47PM, Writer:Komal Negi
उत्तराखंड में कोरोना केसों में लगातार वृद्धि हो रही है। आकड़ें बेहिसाब बढ़ रहे हैं, ऐसे में राज्य सरकार किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाह रही है। हालांकि अनलॉक-4 की प्रक्रिया के तहत राज्य में आवजाही करने वाले लोगों की लिमिट बेशक खत्म कर दी है मगर जिस प्रकार की परिस्थितियां राज्य में पैदा हुई हैं वे चिंताजनक हैं। इसके चलते सरकार ने बाहर से राज्य में आने वाले लोगों की बॉर्डर चेक पोस्ट पर जांच अनिवार्य कर दी है। बीते शुक्रवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आदेश दिए हैं जिसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आएगी उसको राज्य के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। आप अगर आप भी उत्तराखंड राज्य में आने की सोच रहे हैं तो अपने साथ 96 घंटे के भीतर-भीतर की एक कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूर लेते आएं। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राज्य की सीमा के चेक पोस्ट पर बाहर से आने वाले सभी लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही प्रवेश करने दिया जाए। आगे पढ़िए
यह भी पढ़ें - उत्तराखंड रोजगार समाचार: समूह-ग के 1 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती
कुल मिला कर स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण और कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। चलिए संक्षिप्त से आपको इसकी जानकारी देते हैं। मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी किए गए आदेशों के अनुसार यह साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जिस व्यक्ति ने स्मार्ट सिटी पोर्टल पर आईसीएमआर से प्रमाणित कोरोना को नेगेटिव रिपोर्ट 96 घंटे के अंतराल के अंदर-अंदर जमा की होगी उन लोगों को और श्रद्धालुओं को एंट्री में कोई समस्या नहीं होगी। मगर अगर कोई व्यक्ति बिना रिपोर्ट के उत्तराखंड के बॉर्डर पर आता है तो उसको मौके पर ही अपना टेस्ट करवाना होगा। मुख्य बात यह है कि टेस्ट का खर्चा व्यक्ति स्वयं अपनी जेब से देगा। बॉर्डर चेक पोस्टों पर प्राइवेट लैब से जांच कराने पर 2400 और सरकारी से जांच कराने पर प्रति व्यक्ति 2000 रुपए लिए जाएंगे। हालांकि ट्रूनेट एवं सीबीएनईटी के जांच के रेट अभी तय नहीं किए गए हैं। इसी के साथ उत्तराखंड में प्रवेश के लिए स्मार्ट सिटी के वेबसाइट पर भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। आगे भी पढ़िए
यह भी पढ़ें - दुखद: देहरादून में ढाई साल के मासूम की कोरोना से मौत
बाहर से आने वाले लोगों के पास अगर 96 घंटे के भीतर भीतर कोरोनावायरस की रिपोर्ट नेगेटिव होगी तो चेक पोस्टों पर उनकी कोरोना जांच नहीं की जाएगी और उनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने यह भी बताया कि फ्लाइट या ट्रेन से आने वाले व्यक्तियों की यदि 96 घंटे से पहले की कोरोनावायरस नेगेटिव नहीं है तो उनको भी कोरोना जांच करवाना अनिवार्य होगा। इनकी जांच भी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर ही होगी। प्रतिदिन यूपी से उत्तराखंड ड्यूटी पर आने वाले लोगों को अपनी फैक्ट्री का आईकार्ड दिखाना होगा। यह दिखाने पर ही वे कोरोना जांच से बचे रहेंगे। वहीं यदि किसी के पास उत्तराखंड की आईडी है और वह किसी काम से देहरादून से वाया बिजनौर कुमाऊं आना-जाना कर रहा है तो वह अपने पास अपनी आईडी रखे। आईडी होने पर आपको कोरोना की जांच नहीं करवानी पड़ेगी।