देहरादून: राजपुर रोड वालों को देना होगा सबसे ज्यादा हाउस टैक्स..44 जगहों के लोगों को राहत
हाउस टैक्स संबंधी नियमों में बदलाव होने वाला है। अब सर्किल रेट के हिसाब से हाउस टैक्स वसूला जाएगा, यानी जिस क्षेत्र का सर्किल रेट ज्यादा होगा, वहां के लोगों को ज्यादा हाउस टैक्स देना होगा।
Feb 16 2021 4:45PM, Writer:Komal negi
देहरादूनवासी कृपया ध्यान दें। राजधानी में अब सर्किल रेट के आधार पर हाउस टैक्स की वसूली की जाएगी। यानी जिस क्षेत्र का सर्किल रेट ज्यादा होगा, वहां के लोगों को ज्यादा हाउस टैक्स देना होगा। इस कैटेगरी में राजपुर रोड (घंटाघर से आरटीओ कार्यालय) तक का एरिया शामिल है। देहरादून में हाउस टैक्स की नई दरें निर्धारित हो गई हैं। सर्किल रेट के आधार पर हाउस टैक्स की वसूली से अलग-अलग इलाकों के टैक्स में भी बड़ा अंतर आएगा। राजपुर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा हाउस टैक्स देना होगा। वहीं शहर क्षेत्र में 44 इलाकों में सबसे कम टैक्स लगेगा। अभी तक नगर निगम में हाउस टैक्स के लिए सेल्फ असेसमेंट की व्यवस्था लागू है।इसमें भवन का स्वामी अपनी संपत्ति के आधार पर हाउस टैक्स का निर्धारण खुद करता है। सेल्फ असेसमेंट गलत पाए जाने पर नगर निगम इसकी जांच करा सकता है। जिसके बाद भवन स्वामी से जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। हाउस टैक्स तय करते वक्त सड़क की चौड़ाई, मुख्य सड़क से दूरी और कॉलोनी के प्रकार व सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है। अब दून में सर्किल रेट के आधार पर हाउस टैक्स वसूला जाएगा। राजपुर रोड पर घंटाघर से आरटीओ कार्यालय तक सर्किल रेट सबसे अधिक 50 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है। ऐसे में यहां रहने वालों को सबसे ज्यादा हाउस टैक्स भी देना पड़ेगा। जबकि शहर के 44 इलाकों में टैक्स कम रहेगा। आगे पढ़ लीजिए
यह भी पढ़ें - उत्तराखंड में भारत-चीन सीमा पर आखिरी डाकघर, जहां सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हुई थी
इन इलाकों में अजबपुर कलां, बिंदाल रोड, खदरी मोहल्ला, छबील बाग, जटिया मोहल्ला, इंद्रेश नगर, प्रेमनगर, कांवली क्षेत्र, चक सेवलाखुर्द, कारगी ग्रांट, निरंजनपुर, ब्राह्मणवाला, सत्यान मोहल्ला, पुराना राजपुर, राजपुर माफी, प्रेमपुर माफी, लोहारवाला, गोपीवाला, धरतावाला, डुगालगांव, थानीगांव, गढ़ीकैंट, कौलागढ़ मयचक भूड, चकशाह नगर, शाहनगर, शाहपुर संतौर, इंदरपुर, केदारपुर, चक डालनवाला, धर्मपुर डांडा, डिफेंस कॉलोनी, शाहनगर और माजरा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यहां आपको सर्किल रेट निर्धारण के बारे में भी जानना चाहिए। भूमि के सर्किल रेट का निर्धारण कई मानकों के आधार पर किया जाता है। इसमें लैंड यूज और मुख्य सड़क से दूरी जैसे मानकों का ध्यान रखा जाता है। दून में अब सर्किल रेट के आधार पर हाउस टैक्स निर्धारित किया जाएगा। मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि सर्किल रेट के आधार पर हाउस टैक्स लागू होने से लोगों को भी फायदा मिलेगा। सर्किल रेट के मौजूदा अध्यादेश को कुछ बदलावों के साथ लागू किया जाएगा।