image: Second wave of coronavirus in Uttarakhand

उत्तराखंड में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार..जारी हुई नई गाइडलाइन, नियमों का सख्ती से होगा पालन

देश के दूसरे राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए शासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
Mar 23 2021 1:21PM, Writer:Komal Negi

देश के कई राज्यों में कोरोना केस पीक की तरफ बढ़ने लगे हैं। कुछ राज्यों में तो महामारी पहले जैसा रुख अख्तियार करने लगी है। लापरवाही का आलम यह है कि लोग अब बिना मास्क के ही बाजारों, सड़कों और अन्य जगहों पर नजर आ रहे हैं। सरकार और प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद लोग कोरोना संबंधी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, इस लापरवाही का नतीजा हम सबके सामने है। दूसरे राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए शासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वो कोरोना संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराएं। आदेश में सामाजिक दूरी, हाथों की स्वच्छता और मास्क संबंधी नियमों में किसी तरह की ढील न देने की बात भी लिखी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि लॉकडाउन खत्म होने के क्रम में पांच महीने तक कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई, लेकिन अब एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। एसओपी में जिलाधिकारियों से कहा गया कि जिला प्रशासन समेत केंद्र और राज्य सरकार के तमाम संस्थानों को कोरोना वायरस से बचाव की गाइडलाइन का हर तरीके से पालन करना होगा। आगे पढ़िए

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मास्क पहनने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करने के भी निर्देश दिए गए। कुंभ मेला हरिद्वार में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारियों से कहा गया कि कोविड-19 संबंधी नियमों को लेकर किसी तरह की कोताही न बरती जाए। केंद्र सरकार के निर्देशों को तहसील, ब्लॉक व गांव स्तर तक इंप्लीमेंट किया जाए। राज्य में इन दिनों महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। अप्रैल में शाही स्नान है, इसे लेकर केंद्र सरकार अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है। इसी कड़ी में आपदा प्रबंधन विभाग ने कुंभ के लिए सोमवार को नई एसओपी जारी की है। एसओपी में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने और हरिद्वार में महाकुंभ आयोजन को देखते हुए कोरोना मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए। जिलाधिकारी सैनेटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क संबंधी नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करें।


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