उत्तराखंड में आज से नए नियम लागू..10 घंटे का नाइट कर्फ्यू, 2 बजे बाजार बंद
आज से प्रदेश में दोपहर दो बजे के बाद सारे बाजार बंद हो जाएंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुली रहेंगी। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं।
Apr 21 2021 12:47PM, Writer:कोमल नेगी
उत्तराखंड में कोविड संक्रमण बेकाबू हो रहा है। संक्रमण रोकथाम के लिए राज्य सरकार को कठोर फैसले लेने पड़ रहे हैं। अब प्रदेश में दोपहर दो बजे के बाद सारे बाजार बंद हो जाएंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुली रहेंगी। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। अब अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना भी अनिवार्य है। दूसरे राज्यों से लौटने वाले प्रवासियों को क्वारेंटीन नियम का भी पालन करना होगा। मंगलवार देर शाम मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इसे लेकर एसओपी जारी की। नई एसओपी के अनुसार सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का समय दो घंटे बढ़ा दिया है। अब नाइट कर्फ्यू नौ बजे की जगह शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा।
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इस तरह कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ सामान्य जीवन पर सख्ती भी बढ़ने लगी है। रविवार को पूरे प्रदेश में पूरी तरह कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। यात्री वाहनों के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत यात्रियों का नियम लागू कर दिया गया है। यात्रा के शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद वाहन को पूरी तरह सैनेटाइज करना होगा। वाहन चालक और परिचालक को फेस शील्ड, मास्क आदि अनिवार्य तौर पर पहनने होंगे। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना होगा, उन्हें गाड़ी में एंट्री नहीं मिलेगी। यात्रा के दौरान गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और पान का सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। गाड़ी में सैनेटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी आदेश आज यानी बुधवार 21 अप्रैल से लागू होंगे। बता दें कि मंगलवार को प्रदेश में पहली बार 24 घंटे के अंदर 3012 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना से 27 मरीजों की मौत हुई है। इस वक्त राज्य में कोरोना के 21 हजार से ज्यादा एक्टिव केस हैं।