image: Electricity becomes costlier in Uttarakhand

उत्तराखंड: कोरोना काल में महंगी हो गई बिजली, जानिए अब कितनी ढीली होगी आपकी जेब

जो लोग बिजली की ज्यादा खपत करते हैं, उनके लिए बिजली की बचत करने का समय आ गया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली के नए रेट जारी कर दिए हैं।
Apr 27 2021 1:23PM, Writer:Komal Negi

कोरोना काल के बीच बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका दिया है। बिजली महंगी हो गई है। जो लोग बिजली की ज्यादा खपत करते हैं, उनके लिए बिजली की बचत करने का समय आ गया है। प्रदेश में बिजली की घरेलू व व्यावसायिक दरों में इजाफा किया गया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से साल 2021-22 के लिए बिजली टैरिफ की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके अनुसार जो घरेलू उपभोक्ता 101 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं, उन्हें अब पहले की तुलना में ज्यादा बिल चुकाना होगा। बिजली टैरिफ के अनुसार प्रतिमाह 101 से 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को अब चार रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल चुकाना होगा। पहले इस टैरिफ की दर 3 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट थी। इसी तरह 201 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 5.15 रुपये प्रति यूनिट की बजाय 5.50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा। इस श्रेणी के लिए प्रति यूनिट 35 पैसे बढ़ाए गए हैं। 400 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वालों को 5.90 की जगह 6.25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा। आगे पढ़िए

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बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के टैरिफ में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इनसे पहले की तरह ही प्रति यूनिट दो रुपये अस्सी पैसे के हिसाब से बिल वसूला जाएगा। 50 यूनिट प्रतिमाह वालों के टैरिफ में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। कमर्शियल श्रेणी में 25 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को अब 5.75 रुपये की बजाय 05 रुपये 80 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा। 25 किलो वाट से ऊपर के उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट पांच रुपये अस्सी पैसे की दर से बिल लिया जाएगा। 75 किलोवाट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली का रेट 5 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट तय किया गया है। जो लोग बिल जारी होने के दस दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिल का भुगतान करेंगे उन्हें कुल बिल पर टैक्स छोड़कर 1.25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। कैश, चेक से 10 दिन के भीतर भुगतान करने पर 0.75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।


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