उत्तराखंड: मास्क न पहनने पर दोगुना जुर्माना वसूलेगी पुलिस, कैबिनेट बैठक में अहम फैसला
मास्क नियमों की अनदेखी करने वालों से अब दोगुने से ज्यादा जुर्माना वसूला जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं।
Apr 27 2021 5:06PM, Writer:Komal Negi
उत्तराखंड में हर दिन कोरोना के हजारों नए केस मिल रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही अब भी खत्म नहीं हो रही। बीते दिन कोविड कर्फ्यू लागू होने से पहले बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ी। इस दौरान कोविड संबंधी नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई गईं। कई लोग बिना मास्क पहने बाजार में घूमते नजर आए, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए अब उनसे दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं। अब मास्क न पहनने पर दोगुने से भी ज्यादा जुर्माना वसूला जाएगा। सोमवार को सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। जिसमें सार्वजनिक स्थान और परिसर में मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना राशि बढ़ाने का फैसला लिया गया। ऐसे लोगों से अब जुर्माने के तौर पर 500 रुपये, 700 रुपये और 1000 रुपये वसूले जाएंगे।
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पहले यह जुर्माना राशि 200 रुपये, 500 और 1000 रुपये थी। इस तरह जहां पहले जुर्माने के तौर पर 200 रुपये से हजार सौ रुपये तक वसूले जाते थे। वहीं अब 500 से हजार रुपये तक वसूले जाएंगे। कैबिनेट मीटिंग में राज्य में 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने के फैसले पर भी मुहर लगी। सरकार ने प्रथम चरण में 25 लाख कोविशील्ड और 2.5 लाख कोवैक्सीन मंगाने का निर्णय किया है। कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्ताव रखे गए थे। बैठक में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कामकाज प्रभावित ना हो इसके लिए मजदूरों को आवाजाही की छूट देने और राजकीय मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत 479 कर्मियों के सेवा विस्तार को मंजूरी भी प्रदान की गई। कैबिनेट में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर गहन विचार विमर्श किया गया। सीएम तीरथ सिंह रावत और कैबिनेट के अन्य सदस्यों ने प्रदेशवासियों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की अपील की है।