image: Corona curfew in Bageshwar district

उत्तराखंड: बागेश्वर जिले में भी 10 मई तक लगा कोरोना कर्फ्यू..पढ़िए नई गाइडलाइन

जिले में 10 मई की सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान क्षेत्र में दुकानें सिर्फ दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। डीएम ने नई गाइडलाइन भी जारी की है।
May 6 2021 4:46PM, Writer:Komal Negi

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब एक और पहाड़ी जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाना पड़ा है। कुमाऊं के बागेश्वर जिले में जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिले में कोविड कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए। अब यहां 10 मई की सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। जिले के लिए नई कोविड गाइडलाइन जारी कर दी गई है। क्षेत्र में कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें सिर्फ दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। उसके बाद सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। चलिए गाइडलाइन की मुख्य बातें भी जान लेते हैं। इसके अनुसार जिले में कर्फ्यू के दौरान निजी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सरकारी वाहनों और जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। क्षेत्र में जरूरी सामान की दुकानें सिर्फ दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे।

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रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों के दुकानदारों को होम डिलीवरी की छूट दी गई है। कोविड-19 के नियम के अनुसार अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। जबकि बारात में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही जाने की छूट दी जाएगी। इस दौरान डीजे और गाना-बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दस मई की सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कहीं आने-जाने के लिए लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एसडीएम की इजाजत लेनी पड़ेगी। आपको बता दें कि दूसरे पहाड़ी जिलों की तरह बागेश्वर जिले में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। जिले में इस वक्त कोरोना के 812 एक्टिव केस हैं। संक्रमण रोकथाम के लिए यहां कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। डीएम विनीत कुमार ने सभी लोगों से सतर्कता बरतने और कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है।


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