उत्तराखंड में 22 जून के बाद हो सकता है अनलॉक, 2 मिनट में पढ़िए बड़ी खबर
कोरोना के केस भले ही कम होने लगे हों, लेकिन राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। ऐसे में हर कोई यही जानना चाहता है कि कोरोना कर्फ्यू हर हफ्ते बढ़ रहा है, लेकिन अनलॉक की शुरुआत कब होगी?
Jun 15 2021 12:09PM, Writer:Komal Negi
उत्तराखंड में कोरोना के केस घटने के साथ ही जिंदगी एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगी है। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू हो गई हैं। कोरोना काल में रद्द कर दी गईं ट्रेन सेवाएं भी पटरी पर लौट चुकी हैं। कोरोना के केस भले ही कम होने लगे हों, लेकिन राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। 22 जून तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि प्रदेश में आखिर अनलॉक की शुरुआत कब होगी। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 22 जून तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके बाद अनलॉक की शुरुआत की जा सकती है। चलिए अब आपको कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी नई गाइडलाइन के बारे में बताते हैं। इसमें राज्य सरकार ने कई राहतें देने का ऐलान किया है। सरकार ने व्यापारियों की मांग को देखते हुए 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है। परचून, राशन और शराब की दुकानों समेत अन्य प्रतिष्ठान 16, 18 और 21 जून को खोले जा सकेंगे। 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकानें भी खुली रहेंगी। राजस्व कोर्ट 20 केस की सुनवाई के लिए खोले जाएंगे। मिठाई की दुकानें 5 दिन खुलेंगी। शादी और अंत्येष्टि में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि शादी में हिस्सा लेने के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। आगे पढ़िए
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देहरादून में विक्रम-ऑटो का संचालन हो सकेगा। ग्रामीण इलाकों में बाजार खोलने संबंधी फैसला लेने का अधिकार डीएम को दिया गया है। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के लोगों के लिए चारधाम यात्रा खोल दी गई है, लेकिन आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ लानी होगी। ये तो हुई राहत की बात, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के दौरान क्या-क्या बंद रहेगा ये भी जान लें। प्रदेश में स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम और बार अभी बंद ही रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, स्टेडियम और खेल मैदान भी नहीं खुलेंगे। गढ़वाल से कुमाऊं की यात्रा के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वालों के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना जरूरी है। पर्वतीय जिलों में जाने के लिए भी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।