image: AULI 200 CARORE WEDING CASE IN HIGHCOURT

उत्तराखंड: औली में 200 करोड़ की शाही शादी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट...दायर हुई याचिका

औली में शाही शादी के आयोजन के खिलाफ काशीपुर के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है
Jun 15 2019 2:41PM, Writer:कोमल नेगी

उत्तराखंड के औली में होने वाली 200 करोड़ की शाही शादी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। एनआरआई बिजनेसमैन गुप्ता बंधु अपने बेटों की शादी की तैयारी में मग्न हैं, तो वहीं इस मामले में हाईकोर्ट के एक वकील ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि शाही शादी में आने वाले मेहमानों के लिए करीब 200 हेलिकॉप्टरों की व्यवस्था की जा रही है, ये पर्वतीय क्षेत्र और यहां के पर्यावरण के लिए सही नहीं है। इस तरह की गतिविधियों से औली के पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। याचिका के मुतािक बुग्यालों यानि मखमली घास के हरे-भरे मैदानों में तो वैसे भी कमर्शियल एक्टिविटिज बैन हैं। ऐसे में गुप्ता बंधुओं को यहां कमर्शियल एक्टिविटिज की इजाजत कैसे दी गई है। याचिका दायर करने वाले वकील हैं रक्षित जोशी, जो कि हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं। दरअसल शुक्रवार को ये जनहित याचिका रजिस्ट्री में पहुंची। इस मामले में सोमवार को सुनवाई हो सकती है। वैसे अधिवक्ता रक्षित जोशी ने जो सवाल उठाया है, वो काफी हद तक सही भी है। नियम तो नियम हैं ये सबके लिए समान रूप से लागू होने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो मानक बने हैं उनका हर हाल में पालन होना चाहिए। पूरा मामला क्या है ये भी आपको बता देते हैं।

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साउथ अफ्रीका के मशहूर बिजनेसमैन गुप्ता बंधुओं के बेटों की शाही शादी औली में होनी है। विवाह समारोह का आयोजन 18 से 22 जून तक होगा। इसके लिए औली में युद्धस्तर पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि औली में इस शादी के लिए टैंट कॉलोनी बनाई जा रही है, करोड़ों के फूलों से औली को सजाया जा रहा है। उद्योगपति अजय गुप्ता के बेटे सूर्यकांत की शादी 20 जून और अतुल गुप्ता के बेटे शशांक की शादी 22 जून को औली में होनी है। विवाह समारोह में देश-विदेश की मशहूर हस्तियां पहुंचेंगी, जिनके आने-जाने के लिए 2 सौ हेलिकॉप्टर लगाए गए हैं। यही बात पर्यावरण प्रेमियों को खटक रही है। इस समारोह के आयोजन में जोशीमठ और औली के पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। खैर अब मामला कोर्ट में है। काशीपुर के रहने वाले अधिवक्ता रक्षित जोशी ने जनहित याचिका दायर की है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हो सकती है।


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