उत्तराखंड: पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति साफ, प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकेंगे 2 से ज्यादा संतान वाले
नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव पर लागू नहीं होगा, पढ़ें पूरी खबर
Sep 20 2019 5:05PM, Writer:कोमल नेगी
एक बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर आ रही है। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायतीराज एक्ट संशोधन को लेकर बनी गफलत की स्थिति को साफ कर दिया है। राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि उत्तराखंड में दो से ज्यादा संतान वाले लोग सिर्फ ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव ही लड़ सकते हैं। जिन लोगों के दो से ज्यादा बच्चे हैं वो क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पद पर होने वाले चुनाव पर लागू नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया कि हाईकोर्ट ने केवल पंचायतीराज संशोधन अधिनियम की धारा 8 (वन )आर पर फैसला सुनाया है। ये धारा केवल ग्राम प्रधान और ग्राम सभा सदस्यों पर ही लागू होती है।
यह भी पढ़ें - देहरादून में अधेड़ ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखी ये बात
जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर पंचायतीराज संशोधन अधिनियम की धारा 53 और जिला पंचायत सदस्य पद पर धारा 90 के तहत 2 से ज्यादा संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थिति साफ कर दी है। इससे कई लोगों के दिल टूटेंगे। दो से ज्यादा संतान वाले लोग क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर दी है। कुल मिलाकर आयोग ने बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवार निराश हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद कई उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था, कई नामांकन की तैयारी कर रहे थे, पर राज्य निर्वाचन आयोग उन्हें ऐसा तगड़ा झटका देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था।