उत्तराखंड में लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी, यहां जानिए हर डिटेल
राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है, आइए देखते हैं सरकार ने इस बार क्या खोला है और किस पर पाबंदी लगाए रखी है...
May 19 2020 10:40AM, Writer:कोमल नेगी
राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। लंबे लॉकडाउन के बाद इस बार सरकार ने प्रदेशवासियों को राहत देने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने के विचार से कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की तरफ से जारी आदेश में क्या कहा गया है, ये भी आपको बताते हैं। अब राज्य में रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया है। कंटेनमेंट और बफर जोन घोषित करने का अधिकार डीएम को दिया गया है। इंटर स्टेट परिवहन सामान्य रूप से प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थिति में नोडल अधिकारी और डीएम इसकी अनुमति दे सकते हैं। रेड जोन में सैलून, स्पा, पार्लर और रेस्टोरेंट के संचालन पर रोक रहेगी। ऑरेंज और ग्रीन जोन में सैलून, स्पा, पार्लर खुल सकेंगे। यहां रेस्टोरेंट खाने की होम डिलीवरी कर सकेंगे।
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सरकारी दफ्तर और बैंक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। निजी कार्यालय भी शाम 4 बजे तक खुले रह सकेंगे, लेकिन सैनेटाइजेशन का पूरा इंतजाम करना होगा। राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया गया है। ये नियम सरकारी गाड़ियों और जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों पर लागू नहीं होगा। निजी फोर व्हीलर में ड्राइवर के अलावा अधिकतम तीन लोग बैठ सकते हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक बिना किसी काम के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा प्रदेश के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। केंद्र की तरफ से स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने का फैसला लिया गया है।
लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के आधार पर रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करने का अधिकार प्रदेश सरकार को दे दिया है। किस जनपद को कौन सा जोन घोषित करना है यह अब प्रदेश सरकार तय करेगी। लेकिन इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइड लाइन का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ सार्वजनिक परिवहन संचालन की अनुमति दे दी है। परिवहन विभाग इसके लिए एसओपी जारी करेगा। हल्द्वानी, देहरादून, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, कोटद्वार, रुड़की और ऋषिकेश में गाड़ियों की आवाजाही के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया गया है।