उत्तराखंड के सभी जिलों में कल से चलेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट..नियम जान लीजिए
फिलहाल यह गाइडलाइन उत्तराखंड के सभी जिलों को भेजी गई है। अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी सफर कर सकते हैं.. पढ़िये
May 20 2020 10:19PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
उत्तराखंड में जनपदों के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की अनुमति दे दी गयी है। यानि कि अब उत्तराखंड में जिलों के भीतर ऑटो, रिक्शा, विक्रम, टैक्सी और मैक्सी कैब चल सकेंगी। उक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के संचालन संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं लेकिन इनके लिए सवारियां बिठाने के लिए भी विशेष नियम बनाये गए हैं।
उक्त वाहन अपनी सीट क्षमता से आधे यात्रियों को ही बिठा सकते हैं।
8 सीटर विक्रम चालक समेत 4 सवारियां लेकर चलेगा
जबकि ऑटो 1 ही सवारी ले जा पायेगा।
इसी तरह 5 सीटर ई रिक्शा चालक समेत 3 सवारी बैठा सकेगा ।
7 सवारी वाला विक्रम भी चालक समेत 3 सवारियां लेकर चल सकेगा। 5 सीटर मैक्सी कैब में चालक समेत कुल 3 सवारियां चलेंगी
8 सवारियों वाली मैक्सी कैब में चालक समेत कुल 4 सवारियां चलेंगी।
10 सवारियों वाली मैक्सी कैब में चालक समेत कुल 5 सवारियां ही चल सकेंगी
वाहनों के लिए भी नियम तय किये गए हैं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के संचालन की अनुमति सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक कि होगी।
इसके अलावा अंतरराजीय ट्रांसपोर्ट को संचालित करने की अनुमति अभी नहीं दी गयी है।