image: Night curfew order in Dehradun

देहरादून में नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी, किन-किन लोगों को मिलेगी छूट? पढ़िए पूरी गाइडलाइन

आदेश के मुताबिक देहरादून नगर निगम क्षेत्र, छावनी परिषद गढ़ी कैंट और क्लेमेनटाउन में रात 10:00 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
Apr 10 2021 3:06PM, Writer:Komal Negi

उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर ये है कि देहरादून में नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी हो गया है। आदेश के मुताबिक देहरादून नगर निगम क्षेत्र, छावनी परिषद गढ़ी कैंट और क्लेमेनटाउन में रात 10:00 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अब सवाल ये है कि आखिर नाइट कर्फ्यू में किस किस को राहत मिलेगी? इसका जवाब भी हम आपको दे रहे हैं। कर्फ्यू के दौरान चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं जैसे फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल और गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनों को आवागमन में छूट मिलेगी। इसके अलावा मेडिकल की दुकानें, पेट्रोल, हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक व मजदूरों के आवागमन में छूट रहेगी। औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने जाने में छूट रहेगी। नगर क्षेत्र के बाहर से यदि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जनपद के राज्य के लिए अपने परिवहन से अवगत करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी। विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी.
यह भी पढ़ें - उत्तराखंड: CM तीरथ के मुरीद हुए सुब्रमण्यम स्वामी..इस फैसले को बताया गेमचेंजर


View More Latest Uttarakhand News
View More Trending News
  • More News...

News Home