उत्तराखंड में टू-व्हीलर चलाने वाले सावधान हो जाएं, 1 सितंबर से बेहद सख्त होंगे नियम
जुर्माने के तौर पर हजार-दो हजार रुपये भरने से अच्छा है कि एक हेलमेट खरीद लिया जाए, ये आपको एक्सीडेंट से बचाएगा और जुर्माने से भी...
Aug 28 2019 2:40PM, Writer:कोमल नेगी
बाइक-स्कूटी पर सफर करते वक्त अगर आप हेलमेट पहनना अवॉयड करते हैं तो ये आदत जल्द बदल लें। अब बाइक चलाने वाले के लिए ही नहीं, बाइक पर पीछे बैठकर सफर करने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। 1 सितंबर से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। हल्द्वानी में 1 सितंबर से बाइक चलाने वाले के साथ-साथ पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना होगा। हेलमेट नहीं पहना तो क्या-क्या नुकसान होंगे, ये भी जान लें। दुर्घटना के वक्त हेलमेट ना पहनने से आपकी जान जा सकती है। ये तो आप जानते ही होंगे। इस नुकसान के आगे हर नुकसान कम है। क्योंकि जान है तो जहान है, पर इस बात को समझता कौन है। अब आते हैं जुर्माने पर, हल्द्वानी में 1 सितंबर से अगर कोई भी बिना हेलमेट पहने सफर करता दिखा तो उससे एक हजार से 2 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने की ये रकम काफी भारी है, इसलिए बार-बार जुर्माना भरने से बेहतर है कि एक हेलमेट खरीद लो।
यह भी पढें - उत्तराखंड के सूरज हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा, ITBP के तीन जवान गिरफ्तार
मोटरयान संशोधन विधेयक एक्ट 2019 के तहत 1 सितंबर से दुपहिया वाहन के पीछे बैठी सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यही नहीं हिट एंड रन जैसे केसेज में अब दुपहिया वाहन चालकों से भी भारी जुर्माना वसूला जाएगा, उनके लिए सजा का भी प्रावधान है। आपको बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रदेश में दोपहिया वाहनों पर पिछली सवारियों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने के निर्देश दिए थे। हल्द्वानी में डबल हेलमेट को लेकर अभियान जारी है। ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1 सितंबर से हेलमेट ना पहनने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। इसलिए अगर आपके पास भी दुपहिया वाहन है, तो हेलमेट खरीद लें। जुर्माने से भी बचें और जिंदगी भी बचाएं।