उत्तराखंड: इस जिले में पॉलीथिन यूज़ करने पर 100 रुपये जुर्माना..बेचने वालों पर 1 लाख का फाइन
जो लोग पॉलीथिन इस्तेमाल करते पकड़े जाएंगे, उनसे 100 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। पॉलीथिन बनाने से लेकर इसकी सप्लाई करने वालों से भी 1 लाख से पांच लाख तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
Mar 3 2021 5:01PM, Writer:Komal Negi
बागेश्वर के लोग कृपया ध्यान दें। अगर आप तमाम प्रतिबंधों के बावजूद पॉलीथिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मोह तुरंत छोड़ दें। जिले में अब पॉलीथिन का इस्तेमाल करने वालों से बड़ा जुर्माना वसूला जाएगा। पॉलीथिन यूज करने वाले को सौ रुपये तक का जुर्माना देना होगा। यही नहीं पॉलीथिन निर्माण से लेकर इसकी सप्लाई करने वाले से एक लाख से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद बागेश्वर नगर पालिका जिले में जन जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। पालिका पहले चरण में नगर पालिका बागेश्वर और नगर पंचायत कपकोट में पॉलीथिन उन्मूलन अभियान चलाएगी। अभियान के तहत 50 माइक्रोन से नीचे के पॉलीथिन बैग, कैरी बैग, थर्माकोल गिलास आदि का निर्माण करने वाले पर पांच लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा पॉलीथिन स्टोर, बेचने और सप्लाई करने वाले से एक लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। जो लोग पॉलीथिन का इस्तेमाल करते पकड़े जाएंगे, उनसे 100 रुपये तक का जुर्माना लिया जाएगा।
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हरे-भरे पहाड़ और स्वच्छ पर्यावरण उत्तराखंड की धरोहर हैं। इसे सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस लिहाज से नगर पालिका की तरफ से शुरू किया गया अभियान सराहनीय है। सरकार पॉलीथिन पर पहले ही पूरी तरह से रोक लगा चुकी है। अब 50 माइक्रोन से नीचे के बैग बनाने और बेचने पर भी प्रतिबंध लागू किया जा रहा है। अभियान के तहत लोगों से पॉलीथिन का इस्तेमाल बंद करने की अपील की जाएगी। उन्हें सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के बारे में भी बताया जाएगा। पहले अपील के माध्यम से लोगों को समझाया जाएगा, जो नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने कहा कि पालिका लोगों को सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन को लेकर जागरूक कर रही है। पॉलीथिन का इस्तेमाल करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। शहर को पॉलीथिन मुक्त बनाने के लिए आमजन का सहयोग जरूरी है।